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बांग्लादेश की एक अदालत अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के आरोप में एक गर्भवती भारतीय महिला और तीन अन्य को दोषी ठहराने जा रही है, एक ऐसा कदम जो उनके प्रत्यावर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है क्योंकि कथित तौर पर भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उन पर बांग्लादेशी नागरिक होने का संदेह किया था, अधिकारियों ने शनिवार को कहा।
मुख्य लोक अभियोजक (उत्तर-पश्चिमी) चपई नवाबगंज एम अब्दुल वदूद ने पीटीआई-भाषा को बताया, “वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट अशरफुल हक ने सोनाली खातून और दो नवजात शिशुओं सहित तीन अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर की तारीख तय की है। वे पिछले चार महीनों से जेल में बंद हैं।”
वदूद ने कहा कि अगर वे सुनवाई के दौरान आरोपों को स्वीकार करते हैं, तो यह उनके प्रत्यावर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि उनके अपराध स्वीकार करने की “संभावना” है।
भारत की सीमा से लगे जिले के शीर्ष अभियोजन वकील ने भारतीय मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया कि अदालत ने कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायोग को उनके प्रत्यावर्तन की व्यवस्था करने के लिए कहा है।
उन्होंने कहा, “मैंने हाल ही में जेल अधिकारियों से भी बात की है जिन्होंने कहा है कि 20 साल की सोनाली अपनी गर्भावस्था के अंतिम चरण में है।”
यह घटनाक्रम तब हुआ जब पिछले महीने कलकत्ता उच्च न्यायालय ने छह लोगों को “अवैध अप्रवासी” करार देकर बांग्लादेश भेजने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया।
इसने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि उन्हें एक महीने के भीतर भारत वापस लाया जाए।
कोर्ट ने आदेश पर अस्थायी रोक लगाने की केंद्र सरकार की अपील भी खारिज कर दी.
अदालत का यह फैसला दिल्ली में छह लोगों की हिरासत और उन्हें बांग्लादेश निर्वासित करने के बारे में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका एक ऐसे व्यक्ति को पेश करने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की जाती है जो लापता है या जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र के सेक्टर 26 में दो दशकों से अधिक समय से दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने वाले परिवारों को 18 जून को बांग्लादेशी होने के संदेह में पुलिस ने उठा लिया और बाद में 27 जून को सीमा पार धकेल दिया।
कथित तौर पर निर्वासित लोगों को बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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