Delhi NCR Timing For Bursting Firecrackers: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को इस दिवाली बड़ा तोहफा मिला है. पिछले कई सालों से पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध और सुरक्षा एवं प्रदूषण की चिंताओं के चलते लोग मायूस रहते थे. लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की परमिशन दे दी है. हालांकि कोर्ट ने इसे लेकर सख्त नियम और समय सीमा जारी की है. दिवाली से पहले और दिवाली वाले दिन पटाखे केवल तय वक्त में ही फोड़ने की इजाजत होगी.
नियमों का पालन न करने पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इस फैसले से त्योहार पर लोगों की खुशी देखने को मिल रही है. पटाखे फोड़ने के इन नियमों को लेकर लोगों की पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदारी बनी रहेगी. जिससे यह वाली दिवाली सभी के लिए खुशियोंभरी और सुरक्षित बनी रहेगी.
इस दिवाली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे. इस दौरान आपको छूट होगी.वह भी सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही फोड़े जा सकेंगे. इसके अलावा ऑनलाइन ग्रीन पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और गैरकानूनी पटाखे बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि निर्धारित समय के बाहर पटाखे फोड़ना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. जरूरत पड़ी तो फिर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी जा सकती है. इसलिए इन नियमों के तहत बताई गई टाइमिंग पर ही पटाखे फोड़े.
अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जलाते हुए या खरीदते हुए पकड़ा जाता है. या टाइमिंग खत्म होने के बाद भी पटाखे जला रहा है. तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने तक की जेल हो सकती है. वहीं अगर कोई पटाखे बेचते या स्टोर करते हुए पकड़ा जाता है. तो उस पर एक्सप्लोसिव एक्ट की सेक्शन 9बी के तहत पांच हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है. यानी बैन के बावजूद अगर आप पटाखे जलाते या रखते हुए पकड़े जाते हैं. तो आपको गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
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अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल पटाखे जलाते या बेचते हुए दिखाई देता है और आप इसकी शिकायत करना चाहते हैं. तो आप सीधे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए 112 पर कॉल करना सबसे आसान तरीका है. इसके अलावा आप दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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