झारखंड में दीपावली पर रात के आठ से दस बजे तक ही पटाखे चलाए जाएंगे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला देते हुए दीपावली सहित अन्य त्योहारों में आतिशबाजी और पटाखे चलाने को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, दीपावली के अलावा छठ और गुरु पर्व पर भी सिर्फ दो-दो घंटे पटाखे चलाने की इजाजत दी जाएगी. क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे चलाने के लिए मात्र पैंतिस मिनट का समय निर्धारित किया गया है.
छठ के दिन सुबह छह से आठ बजे तक, गुरुपर्व पर रात्रि आठ से दस बजे तक तथा क्रिसमस एवं नववर्ष पर 31 दिसंबर की रात 11 बजकर 55 मिनट से 12 बजकर 30 मिनट तक पटाखों की अनुमति दी जाएगी.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे चलाए जा सकेंगे. ऐसे शहरों में 125 डेसिबल से कम ध्वनि स्तर वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी.
उच्च ध्वनि वाले या अवैध पटाखों की बिक्री और प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है. राज्य के शहरी इलाकों में पटाखों की दुकानें लगाने के लिए शहरों में खुली जगहों पर क्लस्टर बनाए जा रहे हैं. खुदरा विक्रेता उन्हीं क्लस्टरों में दुकान लगा सकेंगे.
झारखंड की राजधानी रांची में चार से पांच क्लस्टर बनाए गए हैं. इनके अलावा पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं. सभी विक्रेताओं को इसका पालन करना होगा. पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा.
We use cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. By clicking “Allow All Cookies”, you agree to our use of cookies.
Leave a Reply