उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट व समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खान की याचिका पर सुनवाई हुई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान व अन्य के खिलाफ अंतरिम राहत को बढ़ाया है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने पर लगी रोक को 15 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी.
दरअसल, आज़म खान और सह-आरोपी वीरेंद्र गोयल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा अंतिम फैसला सुनाए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है. हाईकोर्ट में 2016 के चर्चित बलपूर्वक बेदखली मामले में सुनवाई चल रही है. 15 अक्टूबर 2016 को रामपुर स्थित यतीम खाना, वक्फ संख्या 157 नामक वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत ढांचे को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी.
आपको बता दें कि आजम खान व उनके सहयोगी वीरेंद्र गोयल ने याचिका में ट्रायल कोर्ट के 30 मई 2025 के आदेश को चुनौती दी है. यह मुकदमा साल 2019 में रामपुर के कोतवाली थाना में दर्ज हुआ था. इन मामलों में आजम खान और अन्य पर डकैती, घर में अनधिकृत प्रवेश और आपराधिक षड्यंत्र जैसे संगीन आरोप लगाए गए थे. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच मामले में सुनवाई कर रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व मंत्री आजम खान पर राजस्व, जमीन हड़पने, दस्तावेजों में हेराफेरी, शत्रु संपत्ति पर कब्जा, चुनावी फर्जीवाड़ा समेत कुल 104 मामले दर्ज हैं. इनमें से 80 मुकदमों पर सुनवाई जारी है. जिनमें से 59 मजिस्ट्रेट कोर्ट, 19 सेशन कोर्ट और 3 जिला अदालत के मामलों में फैसले आने बाकी हैं.
आपको बता दें कि, आजम खान को 23 महीने बाद 23 सितंबर 2025, को जेल से रिहा किया गया था. आजम खान को पहली बार 26 फरवरी 2020 को रामपुर की अदालत में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद वो 27 महीने मई 2022 तक जेल में रहे. अक्टूबर 2023 में एक नया मामला दर्ज होने के बाद आजम खान को जेल जाना पड़ा था.
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