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Kanjhawala Hit and Run केस में 21 महीने बाद फैसला, अंजलि के परिवार को मिलेगा 36 लाख रुपये मुआवजा

दिल्ली के बहुचर्चित कंझावला हिट एंड रन केस में रोहिणी कोर्ट ने मृतका अंजलि के परिवार को 36 लाख 69 हजार 700 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने माना कि आरोपी अमित खन्ना की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई थी. यह फैसला 27 अक्टूबर को जिला न्यायाधीश (MACT) विक्रम ने सुनाया और आदेश दिया कि बीमा कंपनी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 30 दिनों के भीतर राशि जमा करे.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दुर्घटना के समय अमित खन्ना के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. इसलिए बीमा कंपनी राशि का भुगतान करेगी, लेकिन उसे आरोपी अमित खन्ना और वाहन स्वामी लोकेश प्रसाद शर्मा से वसूली करने का अधिकार रहेगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि CCTV फुटेज से वाहन की पहचान पक्की हुई है और ड्राइवर की लापरवाही साफ दिखती है. अदालत ने 7.5% वार्षिक ब्याज दर के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो 3 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा.

यह दर्दनाक घटना 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की दरमियानी रात को हुई थी. उस रात अंजलि अपनी स्कूटी पर थी जब शनी बाजार रोड पर एक ग्रे रंग की बलेनो कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी. एएनआई के अनुसीर, उसकी दोस्त निधि ने बताया कि वह पीछे गिर गई, लेकिन अंजलि कार के नीचे फंस गई और कई किलोमीटर तक घसीटी गई. बाद में पुलिस ने कंझावला-कुतुबगढ़ रोड पर शव बरामद किया. मृतका के पास से एक काला जूता, स्कार्फ, ईयरपॉड और स्कूटी के टूटे हिस्से मिले थे.

दुर्घटना की जांच के दौरान यह साबित हुआ कि अमित खन्ना वाहन चला रहा था और वही हादसे का जिम्मेदार था. पुलिस ने IPC की धारा 279 और 304A के तहत चार्जशीट दाखिल की. मृतका अंजलि की मां रेखा ने दो बहनों और एक छोटे भाई के साथ मुआवजे की याचिका दाखिल की थी. हालांकि अदालत में यह भी स्वीकार किया गया कि अंजलि की कमाई से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे.

वहीं, आरोपी पक्ष ने दावा किया कि अंजलि शराब के नशे में थी- FSL रिपोर्ट में अल्कोहल की मात्रा बताई गई. लेकिन अदालत ने कहा कि इससे ड्राइवर की लापरवाही से इंकार नहीं किया जा सकता. फिलहाल, आपराधिक मामला रोहिणी कोर्ट में चल रहा है और प्रॉसिक्यूशन एविडेंस के चरण में है.

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