क्या बाजार से खरीदे सोने पर ज्वैलर देता है इंश्योरेंस? जानें इसे क्लेम करने का तरीका

Complimentary Gold Insurance: हाल ही देश में दिवाली गुजरी है. दिवाली के दिन कितना गोल्ड पूजा जाता है. इस बात का आंकड़ा निकालना भी मुश्किल है. लेकिन देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सोना सिर्फ गहने के रूप में नहीं. बल्कि निवेश के तौर पर भी खरीदते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग गहने के तौर पर या गोल्ड काॅइन के तौर पर रखते हैं. मगर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह सोना चोरी हो जाए या खो जाए तो उसका क्या होगा?

ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि कुछ ज्वैलरी शॉप्स अब खरीदे गए सोने पर कॉम्प्लिमेंटरी गोल्ड इंश्योरेंस भी देती हैं. मतलब अगर आपने किसी ज्वैलर से सोना खरीदा है और उसके साथ बीमा ऑफर है. तो नुकसान होने पर  आपको उसका क्लेम मिल सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि यह इंश्योरेंस क्या होता है कौन से ज्वैलर्स इसे आपरो ऑफर करते हैं और इसे क्लेम कैसे किया जाता है.

कॉम्प्लिमेंटरी गोल्ड इंश्योरेंस असल में एक तरह का मुफ्त सुरक्षा कवर होता है. जो कुछ चुनिंदा ज्वैलर्स अपने ग्राहकों को खरीद के साथ देते हैं. इसे लेने के लिए आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होता और न ही इसके लिए कोई प्रीमियम देना पड़ता है. 

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बीमा की वैल्यू आमतौर पर खरीदे गए सोने की कीमत के बराबर होती है और यह कुछ समय जैसे 30 या 60 दिन के लिए मान्य रहती है. इस दौरान अगर आपका गहना चोरी या लूट की घटना में खो जाता है, तो आप बीमा कंपनी से क्लेम कर सकते हैं. हालांकि सभी ज्वैलर के नियम और शर्तें अलग-अलग होती हैं. इसलिए खरीदते वक्त इस बारे में पता कर लें.

अगर आपने सोना खरीदा है और उसके साथ इंश्योरेंस दिया गया है. तो नुकसान की स्थिति में क्लेम प्रक्रिया आसान होती है. सबसे पहले ज्वैलर या बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करें. फिर FIR या चोरी की रिपोर्ट की कॉपी जमा करनी होती है. इसके साथ में बिल और खरीद का प्रूफ भी लगाना जरूरी होता है. 

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पूरी जांच के बाद बीमा कंपनी आपके नुकसान की वैल्यू तय करती है और तय शर्तों के हिसाब आपको रकम ट्रांसफर करती है. ध्यान रखें क्लेम तभी स्वीकार होता है. जब घटना बीमा की ड्यूरेशन के अंदर हुई हो और आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट मौजूद हों. इसलिए खरीदारी के वक्त बिल और इंश्योरेंस के डाॅक्यूनेंट संभालकर रखें. 

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